पत्नी की खुदकुशी के दोषी पति को दरगाह में सफाई का आदेश
Oct 30, 2015, 18:30 IST
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे में जिला सत्र अदालत ने पत्नी के प्रति क्रूरता के दोषी पति को अजीबो गरीब सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति को दरगाह में सफाई करने का आदेश सुनाया है। साथ ही आरोपी को 14 दिन का कारावास और 50 हजार रूपए का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है।
एडिशनल सेशन जज मृदुल भाटिया ने मंगलवार को आरोपी पति रिजवान गनी नूरी को पत्नी को यातना देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए कहा कि उसे ससुराल की जरूरतों को नियमित रूप से पूरा करना होगा। साथ ही एक घंटे तक नूरी बाबा दरगाह के परिसर की सफाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उसे अगले चार महीनों के लिए दरगाह के पखवाडे में काम करना चाहिए।
आरोप है कि पति अपनी ही पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करता था, जिसके चलते पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। पत्नी गर्भधारण करने में असमर्थ थी और पति के तानों से तंग आकर उसने एक बच्चा गोद लिया था। लेकिन, पति की कू्ररता नही थमी और उसे जिंदगी को ही अलविदा कह दिया।
एडिशनल सेशन जज मृदुल भाटिया ने मंगलवार को आरोपी पति रिजवान गनी नूरी को पत्नी को यातना देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए कहा कि उसे ससुराल की जरूरतों को नियमित रूप से पूरा करना होगा। साथ ही एक घंटे तक नूरी बाबा दरगाह के परिसर की सफाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उसे अगले चार महीनों के लिए दरगाह के पखवाडे में काम करना चाहिए।
आरोप है कि पति अपनी ही पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करता था, जिसके चलते पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। पत्नी गर्भधारण करने में असमर्थ थी और पति के तानों से तंग आकर उसने एक बच्चा गोद लिया था। लेकिन, पति की कू्ररता नही थमी और उसे जिंदगी को ही अलविदा कह दिया।