मथुरा जाने की रोक पर हाई कोर्ट ने जवाब माँगा

मथुरा जाने की रोक पर हाई कोर्ट ने जवाब माँगा
लखनऊ - आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को यूपी के डीजीपी द्वारा मथुरा जाने से मना करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है.
जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस शमशेर बहादुर सिंह की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और राज्य सरकार के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह को सुनने के बाद पारित किया.
याचिका के अनुसार किसी भी स्थान पर आना-जाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति से लोक सेवक होने के नाते छीना नहीं जा सकता है. याचिका में कहा गया है कि जब उनसे कई गुणा सामाजिक और प्रशासनिक रसूख वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मथुरा जाने पर मनाही नहीं है तो उन्हें रोकना पूर्णतया अनुचित है.
महाधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अमिताभ मात्र विवाद पैदा करने मथुरा जाना चाहते हैं, जिसे दरकिनार करते हुए कोर्ट ने विस्तृत जवाब माँगा और मामले की अगली सुनवाई 06 जुलाई तय की है.

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