इस तरह से आप बच सकते हैं टैक्स से
Jul 23, 2016, 18:30 IST
नई दिल्ली-एक तो कमाई ऊपर से उसमे टैक्स का झंझट आदमी को परेशान कर देता है कि ऐसा क्या करें जिससे कमाई का हिस्सा बचाया जा सके इसके लिए बस आपको थोडा इन्वेस्टमेंट पर जोर देना होगा। जी हां, अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख सालाना है तो आप कुछ छोटे-मोटे इनवेसट्मेंट्स करके अपनी आमदनी को इन टैक्स के झंझटों से मुक्त कर सकते हैं। - आयकर के प्रावधानों के मुताबिक अगर सालाना वेतन ढाई लाख सालाना है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा - आपको सालाना 25 हजार रुपये की छूट मेडिकल इंश्योरेंस पर मिलेगी - एम्पलॉयर से मिलने वाले 5हजार रुपये तक के उपहार पर कोई टैक्स नहीं लगेगा - सेलरी में मिलने वाला हाउस रैंट आयकर मुक्त है - नेशनल पेंशन स्कीम में इनवेस्टमेंट करने पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिल सकती है - एम्पलॉयर के कंट्रीब्यूशन के अतिरिक्त, कर्मचारी 10 प्रतिशत तक आयकर छूट हासिल कर सकता है - इसके अलावा और भी कई ऐसी छोटी-छोटी मद हैं जिनमें इनेवेस्टमेंट कर के अपनी तनख्वाह को टैक्स फ्री किया जा सकता है। जरुरत है आपको टैक्स कंसलटेंट के मदद की जो आपको सही रॉय दे सके। सोर्स वेब