नहीं बच पाए कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी लगा 57 करोड़ का जुर्माना ,पेपर दीमक खा जाने की दी थी दलील

नहीं बच पाए कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी लगा 57 करोड़ का जुर्माना ,पेपर दीमक खा जाने की दी थी दलील
नई दिल्ली-नोटबंदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की तीखी आलोचना करने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता पर ही अब गाज गिर गई है |काले धन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पर माना गया है कि उनके पास घोषित आय से 91.95 करोड़ रूपये अधिक था इसे देखते हुए आयकर विभाग ने कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर आयकर विभाग के सेटलमेंट कमिशन ने 57 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्यसभा सांसद सिंघवी पर यह कार्रवाई इसलिए की गई कि वह अपने ऑफिस पर खर्च की गई राशि से संबंधित दस्तावेज मुहैया नहीं करवा पाए। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है।
मामला साल 2010-11 से 2012-13 का है। सिंघवी पर आरोप है कि उन्होंने इन तीन सालों की अपनी प्रफेशनल इनकम 91.95 करोड़ रुपए कम दिखाई। आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ सिंघवी खुद सेटलमेंट कमिशन गए थे जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कमिशन ने मुकदमे से छूट की सिंघवी की याचिका को खारिज करते हुए उन पर यह जुर्माना लगा दिया। नहीं मानी गई सिंघवी की दलील इनकम टैक्स ने सिंघवी के बेतुके दलील को भी ख़ारिज कर दिया सिंघवी यह कहते हुए वाउचर्स पेश नहीं कर पाए थे कि उनके वकील मयंक गुप्ता के दफ्तर में रखे दस्तावेजों को दीमक खा गए थे। वहीं आयकर विभाग ने इस दलील को सिर्फ दस्तावेज पेश करने से बचने की एक चाल बताया था।
मामले की जांच करने वाले जोधपुर इनकम टैक्स कमिश्नर ने पाया कि सिंघवी के अकाउंट्स से काफी कैश निकाला गया, जो करीब 7 करोड़ रुपये से लेकर 32 करोड़ रुपये तक था। सूत्रों के मुताबिक सिंघवी ने कहा है कि यह पैसा उनके लीगल असिस्टेंट्स को फीस देने के लिए निकाला गया था, इसमें से कुछ पैसा कैश में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया।

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