नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला
नोट बंदी के विरोध में  देश भर में दायर याचिकाओं में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल ट्रांसफर याचिका पर कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेज दिया है । दरअसल देश भर में कई अदालतों में नोट बंदी के विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी को नोटिस भेज दिया है। क्योकि केंद्र सरकार ने विभिन्न अदालतों में जितने भी याचिकाएं नोटबन्दी के सम्बन्ध में दायर हुई है उसे शीर्ष या फिर किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपील की थी ,जिसपर अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

और क्या कहा कोर्ट ने 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि किसानों को नोटेबन्दी को लेकर जो परेशानिया हो रही है उसमें केंद्र ने क्या इंतज़ाम किया है जवाब में सरकार ने कहा कि किसानों को बीज खरीदने के लिए पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते है |

सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र से पूछा, अब देश में हालात कैसे हैं? कोर्ट ने केंद्र से पूछा – अब तक कितने रुपये जमा हुए हैं। अगर दस लाख करोड़ जमा हो जाएं तो क्या सरकार इसे अपनी सफलता मानेगी? कोर्ट ने पूछा – किसानों को लेकर बीज आदि के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं? केंद्र की ओर से AG मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया – हालात अब बेहतर हो रहे हैं। बैंकों में लाइन कम हो गई है। 10 दिनों में ही 16 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड जमा हुए हैं।



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