पुराने नोट से सावधान लग सकता है 50,000 का जुर्माना

पुराने नोट से सावधान लग सकता है 50,000 का जुर्माना

नई दिल्ली -पुराने नोट अगर आपने शौकिया तौर पर अभी भी अपने पास रख रखे हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं यदि अभी भी नोट्बंदी के बाद अभी भी बंद हो चुके पुराने नोट पास में हैं तो आप जुर्माने के भी शिकार हो सकते हैं | सरकार द्वारा बदले गए नियमों के तहत अगर आपके पास दस से ज्यादा नोट बचे हुए हैं तो आप पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है |संसद ने नोट के मामले में नियमों में बदलाव किया है |यही नहीं अगर आपने यह दिखाया की उस समय आप विदेश में थे और गलत रूप से सरकार को बताया तो यह जुर्माना की रकम 50,000 तक हो सकता है |

देखिए क्या है नियमों में बदलाव

  • सरकार ने बंद हो चुके पुराने 10 से अधिक नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया।
  • इसके तहत ऐसे लोगों पर न्यूनतम 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
  • संसद ने पिछले महीने निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पारित किया।
  • इसका मकसद 500 और 1,000 रुपये के बंद हो चुके नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को समाप्त करना है।
  • राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फरवरी को इस कानून पर दस्तखत कर दिए।
  • यह भी प्रावधान है कि नोटबंदी की अवधि (9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016) के दौरान विदेश रहे व्यक्ति ने गलत घोषणा की तो उस पर कम से कम 50 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। ऐसे व्यक्तियों को बंद नोट जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
  • इस कानून के अस्तित्व में आने के साथ ही यदि किसी के पास ऐसे 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं, या अध्ययन अथवा शोध करने वाले के पास 25 से अधिक नोट पाए जाते हैं, तो उसे अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों पर 10,000 रुपये या जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना जो भी अधिक हो, उतना जुर्माना लगाया जाएगा।

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