मारपीट के मामले में अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज

मारपीट के मामले में अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज

आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार को पिटा था प्रधान सहायक
गोरखपुर। आरटीओ कार्यालय में शुक्रवार को हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। पीड़ित प्रधान सहायक द्वारा कैण्ट थाने में अधिवक्ता अमन गुप्ता और उनके कथित साथियों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा लिखने के साथ अपनी तफ्तीश भी शुरू कर दी है।
शुक्रवार कोआरटीओ कार्यालय परिसर स्थित प्रधान सहायक सुनील मणि त्रिपाठी को तमाचा जड़ना अधिवक्ता अमन गुप्ता को भारी पड़ सकता है। कैण्ट थाने में शनिवार को सिविल कोर्ट में पंजीकृत अधिवक्ता अमन गुप्ता ने लिपिक सुनील मणि त्रिपाठी को एआरटीओ के सामने ही थप्पड़ मारा था। बताया जाता है कि आरोपी अधिवक्ता अपने मुवक्किल के पक्ष में दबाव बनाते हुए उक्त लिपिक से कुछ अतिरिक्त सुविधा लेना चाहता था। घटना के समय संयोगवश एसपी यातायात भी मौजूद थे।

कैण्ट पुलिस ने इस मामले में 323,332,353,427,504,506 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ कैण्ट ओमहरि बाजपेई ने बताया कि आरोपी अधिवक्ता हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घटना की तफ्तीश शुरू कर दी गयी है और अगर मामला सही पाया गया तो गिरफ्तारी भी होगी
सुविधा शुल्क मांगने पर हुआ था विवाद

सुविधा शुल्क लेकर काम करने का आरोप आरटीओ कार्यालय के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। फिलहाल प्रधान सहायक को सरेआम थप्पड़ मारे जाने के पीछे कारणों के बाबत परिसर में काम करने वाले कुछ लोगो ने बताया कि सुविधा शुल्क लिया गया और काम विधि संगत हो यह कहां का न्याय है। बताया जाता है कि आरोपी अधिवक्ता इसी बात से नाराज हुआ था कि जब सुविधा शुल्क उनके मुवक्किल से लिया जा चुका था तो उसे उस स्तर की सुविधा भी मिलनी चाहिये थी। लोगों का यह भी कहना है कि प्रदेश के सीएम योगी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं तो इस मामले की गूंज उक्त थप्पड़ के जरिए राजधानी तक सुनाई पड़नी चाहिये। इसी कारण सम्भवत: आरोपी अधिवक्ता ने कर्मचारी को थप्पड़ मारा था।


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