ट्रेन में नहीं मिली सीट तो रेलवे को देना होगा 75,000 रुपये

ट्रेन में नहीं मिली सीट तो रेलवे को देना होगा 75,000 रुपये

दिल्ली के रहने वाले विजय कुमार का ट्रेन में टिकट कन्फर्म था अंको सीट अलोट हो चुकी थी पर जब वो अपनी सीट पर पहुचे तो उनकी सीट पर कई अन्य लोग बैठे हुए थे जो वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे थे तभी परेशान होकर विजय ने वहां मौजूद टीसी भी उनको सीट नहीं दिला सका, इसी मामले से परेशान होकर विजय ने राज्य उपभोक्ता आयोग की शरण ली की भारतीय रेलवे #IndianRailway को इसका मुआवजा देना पड़ेगा जिसपर राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को दिल्ली निवासी विजय कुमार को 75000 रपये का मुआवजा अदा करने को कहा है.

  • दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा है जिसने रेलवे से एक तिहाई मुआवजा टिकट निरीक्षक के वेतन से काटने को कहा था. जानकारी के मुताबिक टिकट निरीक्षक फरियादी यात्री को उसकी रिजर्व्ड सीट नहीं दिला सके.
  • आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीना बीरबल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘जिला फोरम ने 75000 रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है वह तर्कसंगत और उचित है. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह देने का आदेश दिया गया.’’
  • कुमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि जब वह 30 मार्च, 2013 को विशाखापत्तनम से दक्षिण एक्सप्रेस में सवार होकर नई दिल्ली आ रहे थे तो किसी और ने उनकी रिजर्व्ड सीट पर कब्जा कर लिया था.

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