मोबाइल बैंकिंग करते हैं आप तो इस खबर को पढ़ ले

मोबाइल बैंकिंग करते हैं आप तो इस खबर को पढ़ ले

मुम्बई - अब मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को आरबीआई से किया जा सकेगा इसके लिए अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है । यही नही एक लाख रुपये तक के मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है ।

क्या है आरबीआई का निर्देश

  • मुंबई बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान होगा। यह संशोधित योजना एक जुलाई से लागू की जाएगी।
  • आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को बढ़ा दिया है, ताकि बैंकों द्वारा बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य तीसरे पक्ष के निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों और कमियों को शामिल किया जा सके।
  • ग्राहक भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अगर बैंक, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करता।
  • इसके तहत बैंकिंग लोकपाल का वित्तीय अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि एक लाख रुपये तक के मुआवजे के अंतर्गत शिकायतकर्ता को हुए समय का नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किया गया खर्च, शिकायतकर्ता का हुआ उत्पीड़न और मानसिक परेशानी को शामिल किया जाएगा।

Share this story