इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान

डेस्क -इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2017 है. अगर आप आईटीआर भरने जा रहे हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके रिटर्न में किसी तरह की अड़चन न आए. आंकलन वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने में कुछ बदलाव हुए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं ताकि आखिरी समय में किसी गलती की गुंजाइश न रहे.


नोटबंदी के दौरान जमा किये गए पैसे का पूरा ब्यौरा दे
नोटबंदी के बाद 11 नवंबर 2016 के बाद से 30 दिसंबर 2016 के बीच यदि आपने किसी भी बैंक में 2 लाख रुपए या अलग-अलग खातों में कुल मिलाकर 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी.

फार्म का चयन भी सही तरीके से करें
इस साल 7 आईटीआर फार्मों में से आपको उस फार्म को सिलेक्ट करना है जो आपकी इनकम पर लागू हो. पिछले साल जिन्हें व्यवसाय के जरिए आय होती थी उनके लिए आईटीआर-4 फार्म था वहीं इस बार ये व्यवसायिक संस्थाओं के लिए आईटीआर-3 फार्म है. करदाता के रुप में आपको इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए ई-फाइलिंग करनी है अन्यथाकोई कमी होने पर आपका फार्म अस्वीकार हो सकता है.


ऑनलाइन लॉगिन करके भर सकते हैं फार्म
हर साल जरा सी गलती से हजारों आईटीआर फॉर्म कैंसल हो जाते हैं और लोगों का रिटर्न नहीं आ पाता, इसलिए आईटीआर भरते समय ध्यान रहे कि सभी जानकारी सही हो. नाम या आंकड़े देने में किसी तरह की गलती न हो. बता दें इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए आपको incometaxfiling.gov.in पर लॉग इन कर के कर सकते हैं ।


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