हाजिर हों संजय दत्त बाराबंकी की कोर्ट ने जारी किया सम्मन

हाजिर हों संजय दत्त बाराबंकी की कोर्ट ने जारी किया सम्मन

बाराबंकी - चुनावी चुहलबाजी और बयानबाजी किस तरह से गले की हड्डी बन सकता है इसका नमूना संजय दत्त हैं टाडा की मार झेल चुके संजय दत्त को एक बार अपने बयान के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है । बाराबंकी की एक अदालत ने संजय दत्त के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए मुम्बई पुलिस कमिश्नर को इस आदेश के तामिला और तामीली रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।
बाराबंकी की एक चुनावी जनसभा मे अभिनेता संजय दत्त ने विवादित बयान दिया था जिसपर , 2009 में बाराबंकी में आयोजित एक जनसभा में जादू की झप्पी देने वाली विवादित टिप्पणी पर तत्कालीन मसौली थानाध्यक्ष द्वारा टिकैतनगर थाने में 2009 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी , जिसपर कोर्ट नंबर 25 ने सम्मन जारी करते हुए मुम्बई पुलिस कमिश्नर को 16 नवम्बर 2017 से पहले इस आदेश की तामीली और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है ।
इस मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्टे दे दिया था जिसे बाद में हटा दिया गया जिसके बाद अदालती कार्रवाई में यह समन जारी किया गया है ।

क्या है धाराएं
संजय दत्त को धारा 294 आईपीसी और 509 आईपीसी के तहत आरोपी बनाया गया है । धारा 294 और धारा 509 दोनों जमानतीय अपराध हैं ।

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