1984 के दंगों में दोबारा होगी इतने मामलो पर सुनवाई

1984 के दंगों में दोबारा होगी इतने मामलो पर सुनवाई

डेस्क- सिख विरोधी दंगो का मामला अब नए सिरे से होगा आपको बता दे कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से SIT गठित करने के आदेश दे दिए हैं जस्टिस केपीएस राधाशरण और जस्टिस जेएम पांचाल ने पहली SIT के द्वारा की गई जांच पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दी है तीन सदस्यों वाली SIT में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड IPS अफसर और एक सेवारत IPS अफसर को शामिल करने के लिए कहा है ये SIT बंद किए किए गए सभी 186 मामलों को फिर से जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी इसके बाद इस केस को दोबारा खोला जा सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SIT के लिए सरकार की तरफ से कई नाम बताये गए है लेकिन कोर्ट ने इनमें से किसी भी नाम पर अपनी सहमति देने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक का वक्त दिया है कि वह नामों के सुझाव दे जिसके बाद SIT का गठन किया जाएगा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया था इस बैठक में पहली SIT की जांच किया था पुरानी SIT ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले में दर्ज 294 केस में से 186 को बिना किसी जांच के बंद कर दिया था।

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जिस पर आपत्ति जताई गई थी पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाते हुए 1984 दंगे से जुड़े पांच मामलों की फिर से जांच करने का आदेश दिया था इन सभी मामलों को 1986 में बंद कर दिया गया था इनमें सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कृष्ण खोखर आरोपी हैं।

सीबीआई द्वारा दायर याचिका में 1986 की चार्जशीट 10, 11, 31, 32 और 33 में सज्जन कुमार और बाकी के आरोपियों को बरी करने की चुनौती दी गई थी। हाइकोर्ट ने इन पांच मामलों पर दोबारा इंटरेस्ट लेते हुए कहा था कि चश्मदीद गवाहों से पूछताछ ही नहीं की गई।


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