15 जनवरी तक प्राप्त करें लाउडस्पीकर की अनुमति
फैज़ाबाद:(अभिषेक गुप्ता)लाउडस्पीकर व उससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। यह नियम धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं के साथ जलूस व बारात पर लागू होगा। 15जनवरी तक लाउडस्पीकर की अनुमति प्राप्त कर लेने के निर्देश जारी किये गये है। इस सम्बंध पुलिस अधिकारियों व एसडीएम को भी निदेशित किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने राजस्व व पुलिस की टीम बनाकर ऐसे स्थलो के चिन्हीकरण के लिए कहा है। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग करते 15 जनवरी के पहले पाये जाने पर उन्हे नोटिस तथा आवेदन का प्रारुप थमा दिया जायेगा। अगर 15 के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग पाया जाता है तो उनके विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियन्त्रण) नियम 2000 यथा संशोधित के प्रविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये ध्वनि विस्तारक यन्त्रो को दिनांक 20 जनवरी तक उतरवा दिया जायेगा।
जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार ने बताया कि कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानो तथा न्यायालयो के100 मीटर की दूरी तक किसी भी दशा में लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यन्त्रो को बजाने की अनुमति नही दी जायेगी।ध्वनि विस्तारक यन्त्रो का प्रयोग करने के लिये समय सीमा के साथ साथ ध्वनि को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही बजाये। यदि ध्वनि को निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाते हैं तो उन प्रबन्धको पर कारवाई की जायेगी।