बहुचर्चित भाजपा विधायक के पुत्र को सात वर्ष,तीन को दस वर्ष ,दो को तीन माह की हुई सजा

बहुचर्चित भाजपा विधायक के पुत्र को सात वर्ष,तीन को दस वर्ष ,दो को तीन माह की हुई सजा

डाक्टर आर एन पांडे को न्यायालय ने दोषमुक्त मानते हुए किया बरी

गोण्डा। नगर क्षेत्र के बहुचर्चित नर्सिंग होम कांड में संलिप्त कटरा विधायक बावन सिंह के पुत्र डाक्टर गौरव सिंह हत्या कांड में न्यायालय ने दोनों तरफ से छह लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इस मे कटरा विधायक बावन सिंह के पुत्र वैभव सिंह को सात वर्ष की कारावास और तीन लोगों को दस वर्ष की सजा सुनाई है।दो सुरक्षा गार्डो को तीन माह की सजा दी है। डाक्टर आर एन पांडे को बरी कर दिया है।

कब की है घटना

शहर के आईटी आई रोड पर स्थित डाक्टर आर एन पांडे हॉस्पिटल में छह वर्ष पूर्व 8मई सन 2012 को भाजपा के कटरा विधायक बावन सिंह के पुत्र गौरव सिंह की हत्या आर एन पांडे नर्सिंग होम में गाड़ी पर्किग करने को लेकर हो गई थी जिस में गार्ड घायल हो गया था। उसी का मुकदमा दोनो तरफ से लिखाया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश,/विशेष न्यायाधीश इ सी एक्ट महेश नौटियाल ने सुनवाई के दौरान छह अभियुक्तों को दोषी पाया। मुकदमे के दौरान राजेश पांडे ने कोतवाली में मुकदमा लिखाया था ! कि आठ मई 2012 को उस के नर्सिंग होम में गाड़ी में सवार हो कर असलहा लिये करीब 5,6 लोग घुस गये वहा उस का गनर अवधेश तिवारी,बबलू उर्फ सुरेश पांडे गेट पर मौजूद थे। गाड़ी घुस ने के समय ही गनर बबलू ने गाड़ी को साइड में लगाने को कहा जिस पर गाली गलौज होने लगा और उस के चैम्बर में घुस गए।गौरव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने जान से मार डालने के नियत से फायर किया जिस में गोली उस के गनर सुरेश कुमार पांडे को लगी। बचाव के पक्ष में गार्ड ने भी गोली चलाई जिस में गौरव सिंह को गोली लगी और उस की मौत हो गई। इस मे दोनो तरफ से मुकदमा लिखा गया था।

किसको कितने दिन की हुई सजा

इस मे न्यायालय ने चन्द्र मोहन मिश्रा पुत्र राम देव,विश्व नाथ पांडे पुत्र कैलाश पवन पुत्र देव मणि को धारा304 में दस वर्ष की सजा सुनाई है।सुरेश कुमार पांडे और अवधेश तिवारी को तीन माह की सजा सुनाई है। विधायक बावन सिंह के पुत्र वैभव सिंह को धारा 307 में सात वर्ष की सजा सुनाई है।

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