नाबालिग से छेड-छाड़ के मामले में आरोपी को सजा

नाबालिग से छेड-छाड़ के मामले में आरोपी को सजा
हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अपर सत्र न्यायालय देवेंद्र कुमार गर्ग की अदालत ने नाबालिग ल़डकी के साथ छे़डखानी व शादी के लिए दबाव बनाने के मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास व 18 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता शैलेश चौरसिया ने बताया कि ललपुरा थाना क्षेत्र के पौंथिया गांव निवासी ल़डकी के पिता ने 16 दिसंबर 2013 को गांव के दरियाव नामक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि युवक उसकी नाबालिग ल़डकी के साथ छे़डखानी करता है और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा है।

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की और रिपोर्ट अदालत को भेज दी। अपर सत्र न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास व 18 हजार रूपए जुमार्ने की सजा सुनाई है।

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