सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो जेब ज्यादा ढीली करनी होगी

सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो जेब ज्यादा ढीली करनी होगी
यदि आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं तो जरा अपनी जेब मोटी कर लीजिए क्योंकि अब प्रदेश में खुली सिगरेट नहीं मिलेगी। इसके लिए पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। यू.पी. सरकार के कैबिनेट के निर्णय के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं को जुर्माने के अलावा जेल भी जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 7 की उपधारा 2 के तहत विॢनदिष्ट चेतावनी के बिना खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडित किया जाएगा।

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