नाबालिग लड़की से छेड़ छाड़ करने की मिली कड़ी सजा 55 हजार का जुर्माना और आजीवन कारावास

नाबालिग लड़की से छेड़ छाड़ करने की मिली कड़ी सजा 55 हजार का जुर्माना और आजीवन कारावास
भिण्ड-- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में छेडछाड का विरोध करने पर एक नाबालिग किशोरी को जिंदा जलाकर मार डालने के ढाई साल पुराने एक मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने बताया कि स्थानीय कृष्णा कालोनी निवासी 15 वर्षीय किशोरी 20 मई 2013 को घर में अकेली थी। तभी पडोस में रहने वाला युवक विश्वजीत भदौरिया किशोरी के घर में घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी अपना आपा खो बैठा और किशोरी के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाकर भागने लगा।

किशोरी भी आग की लपटों के बीच जलती हुई आरोपी के पीछे घर से भागी। गंभीर अवस्था में जली किशोरी को पडोसी अस्पताल लाए, जहां 23 मई को उसकी मौत हो गई। किशोरी ने मरने से पहले नायब तहसीलदार को अपने बयान दर्ज कराए थे। भिण्ड देहात थाना पुलिस ने आरोपी विश्वजीत के खिलाफ छेडछाड व हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में है।

आरोपी ने जमानत के लिए दो बार उच्च न्यायालय में आवेदन दिया, लेकिन दोनों बार उसके आवेदन खारिज हो गए। उन्होंने बताया कि शासन ने किशोरी के साथ हुए इस अन्याय को जघन्य अपराध के रुप में लिया था। इसके बाद कल चतुर्थ सत्र न्यायाधीश एमएस तोमर ने आरोपी विश्वजीत को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि किशोरी के माता-पिता को दी जाएगी।

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