जिन लोगो का कटता है पीएफ उनके लिए है अच्छी खबर

नई दिल्‍ली: अगर आपका भी पीएफ कटता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको पीएफ के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, कर्मचारियों को अब अपनी मौजूदा या पूर्व कंपनी से संबंधित फॉर्म पर उसकी मुहर या साइन की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने इस नियम को फौरन लागू भी कर दिया है।
फिलहाल अभी ईपीएफओ के सब्‍सक्राइबर्स को पीएफ निकालने के लिए हाथ से लिखा आवेदन मौजूदा या पूर्व इम्‍पलॉयर को देना पड़ता है। अभी तक इस फॉर्म पर इम्‍पलॉयर का अटेस्‍टेशन जरूरी था। अब इसे खत्म कर दिया गया है।
यह फेसिलिटी अब उन सभी सब्‍सक्राइबर्स के लिए मौजूद रहेगा। जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेटेड है और बैंक अकाउंट व आधार नंबर जैसे केवाईसी डिटेल्‍स भी यूएएन से जुड़े हुए हैं।
ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्‍नर के.के. जालान के मुताबिक, सीधे ईपीएफओ के पास विड्रॉल क्‍लेम फाइल करने की फेसिलिटी लागू होने से हमने ऐसे एप्लीकेशंस को ऑनलाइन सेटल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। हम उम्‍मीद करते हैं कि इसी साल ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फेसिलिटी लॉन्‍च कर देंगे।
ईपीएफओ के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के आधार और बैंक अकाउंट नंबर यूएएन के साथ जुड़े हैं और यूएएन एक्टिवेटेड हैं। वो क्‍लेम के फास्‍ट सेटलमेंट के लिए अपने एम्‍पलॉय के अटेस्‍टेशन के बगैर कमिश्‍नर को फॉर्म 19, फॉर्म-आईओसी और फॉर्म 31 ईपीएफओ के पास जमा कर सकते हैं।हालांकि, क्‍लेम को सब्‍सक्राइबर्स द्वारा सीधे प्रोविडेंट फंड कमिश्‍नर के पास सबमिट करना होगा। बगैर एम्‍पलॉयर के अटेस्‍टेशन के सीधे क्‍लेम फाइल करने वालों को न्‍यू फॉर्म 19 यूएएन, आईओ-सी यूएएन और 31 यूएएन का यूज करना होगा।


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