कैट द्वारा तत्काल अमिताभ के बहाली के आदेश

कैट द्वारा तत्काल अमिताभ के बहाली के आदेश
कैट द्वारा तत्काल अमिताभ के बहाली के आदेश केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आज अपने अंतरिम आदेश में आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर रोक लगाए जाने और उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माने जाने के आदेश दिए हैं. नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि निलंबन बढाने में विलम्ब हुआ. कैट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन की अवधि के बाद निलंबन बढ़ाए. आदेश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हलफनामे से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट में दिए हलफनामे को हलके में नहीं लिया जा सकता. कैट ने राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2016 को 95 दिन के लिए बढ़ाए गए निलंबन आदेश को मुकदमे के निस्तारण तक स्थगित कर दिया और कहा कि अमिताभ को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए. कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को 02 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2016 तय की. अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा निलंबन आदेश ख़ारिज करने के बाद उसे मानना राज्य सरकार की बाध्यता है.

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