कर्मचारियों को बड़ी राहत 5 साल बाद पी एफ निकालने पर नहीं कटेगा टी डी एस

कर्मचारियों को बड़ी राहत 5 साल बाद पी एफ निकालने पर नहीं कटेगा टी डी एस
नई दिल्ली -सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। जनसत्ता में छपी खबर के अनुसार ,सरकार ने पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी दी है। जी हां, क्योंकि 1 जून से लागू हुए नए नियम के मुताबिक अगर आप अपने पीएम एकाउंट से 50,000 रुपए की रकम निकालते हैं तो आप पर कोई टीडीएस यानी टैक्स कर नहीं लगेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने टीडीएस कटौती के लिए पीएफ निकासी की सीमा को मौजूदा के 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। यह नया नियम बुधवार से लागू हो जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि अब तक पीएफ निकालने की राशि 30 हजार रुपए तक ही निर्धारित थी। अधिसूचना के अनुसार वित्त अधिनियम, 2016 ने आयकर कानून, 1961 की धारा 192ए को संशोधित कर दिया है, जिससे TDS कटौती के लिए PF निकासी की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इस नए नियम से लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी 5 साल की अवधि के बाद पीएफ से पैसा निकालता है तो टीडीएस का पैसा नहीं काटा जाएगा। अभी तक टीडीएस इस लिए काटा जाता था ताकि लंबी अवधि की बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सके और समय से पहले पीएफ से निकासी पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी फॉर्म 15 जी या 15 एच भी जमा करता है तो भी टीडीएस में कटौती नहीं की जाएगी। इन फॉर्मों से भी मान लिया जाएगा कि पीएफ से पैसा निकासी के बाद भी उसकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है। आपको यहां भी बताना जरूरी है कि फॉर्म 15 एच 60 साल की उम्र के ज्यादा वाले कर्मचारियों और फॉर्म 15 जी इससे कम उम्र के कर्मचारियों के लिए है। टीडीएस की कटौती सीमा अधिकतम 34.608 प्रतिशत है. लेकिन यह कटौती पैन कॉर्ड, फॉर्म 15जी और 15एच जमा न करने पर होती है। Courtesy jansatta

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