विजिलेंस जाँच पर हाई कोर्ट ने जवाब माँगा

विजिलेंस जाँच पर हाई कोर्ट ने जवाब माँगा
लखनऊ -सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ की गयी खुली जाँच को उनके फर्जी बताते हुए जाँच में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में जाँच कर कार्यवाही करने के मामले में उनके द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और राज्य सरकार के अधिवक्ता को सुनने के बाद पारित किया. याचिका के अनुसार सतर्कता अधिष्ठान ने राजनैतिक दवाब में उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना ही उनके खिलाफ एकपक्षीय जाँच की और उन्हें दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुक़दमा दर्ज कराने की संस्तुति कर दी जिसे राज्य सरकार ने आनन-फानन में स्वीकार कर लिया जबकि अमिताभ ने मुख्य सचिव सहित प्रत्येक अधिकारी को सही तथ्यों से अवगत कराया था, अतः इन अफसरों पर कार्यवाही हो. कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई तय की है.

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