हार्दिक पटेल की हुई जमानत फिर भी रहेंगे जेल मे

हार्दिक पटेल की हुई जमानत फिर भी रहेंगे जेल मे
अहमदाबाद -देशद्रोह के आरोपी हार्दिक पटेल राज्य बदर रहेंगे गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को जमानत दे दी 23 जुलाई से तीन दिसंबर के बीच 457 अपराध दर्ज किए गए इनमें से 53 अहमदाबाद में दर्ज हुए। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे छह माह के लिए गुजरात से बाहर रहने को कहा है। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के संयोजक हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का आरोप है और इसी वजह से वह (हार्दिक पटेल) अक्टूबर 2015 से जेल में बंद थे।

हार्दिक और उनके सहयोगियों पर यह थे आरोप

हार्दिक और उनके पांच सहयोगियों पर भादंसं की धारा 124 ए (देशद्रोह), 121 ए (सरकार के खिलाफ युद्ध करने का षडयंत्र) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत अहमदाबाद में मामला दर्ज है।पाटीदार आरक्षण आंदोलन मामले में डिटेक्‍शन ऑफ क्राइम ब्रांच(डीसीबी) ने हार्दिक पटेल और उनके पांच साथियों के खिलाफ सोमवार (18 जनवरी) को चार्जशीट दायर की थी। यह चार्जशीट देशद्रोह के दूसरे मामले में दायर की गई थी। चार्जशीट में कहा गया थी कि उनके समुदाय को कानूनी और सामाजिक रूप से ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता यह जानते हुए भी आरोपियों ने हिंसा के जरिए सरकार को गिराने का आंदोलन चलाया। चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपी राज्‍य के खिलाफ लड़ाई छेड़कर सरकार गिराना चाहते थे। चार्जशीट के अनुसार राजनेताओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 10 मामले हैं। 44 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।
अभी भी हार्दिक रहेंगे जेल मे

हार्दिक पटेल के वकील ने बताया कि फिलहाल हार्दिक को जेल में ही रहना होगा क्‍योंकि उनके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं।

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