राज्य सरकार को करारा झटका, हाई कोर्ट द्वारा याचिका ख़ारिज

राज्य सरकार को करारा झटका, हाई कोर्ट द्वारा याचिका ख़ारिज
लखनऊ -आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के मामले में राज्य सरकार को आज एक और करार झटका लगा है. दरअसल अमिताभ ने अपने खिलाफ 13 जुलाई 2015को शुरू की गयी विभागीय जांच में उन्हें बिना स्पष्टीकरण का मौका दिए जांच अधिकारी बनाए जाने के आदेश को विधिविरुद्ध बताते हुए उसे रद्द करने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के लखनऊ बेंच में याचिका दायर किया था जिसपर कैट ने 27 जनवरी 2016 को राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. राज्य सरकार ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी जिसपर लम्बी सुनवाई के बाद जस्टिस सत्येन्द्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय लक्ष्मी की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को बलहीन पाते हुए कैट के आदेश को सही बताया. राज्य सरकार की ख़ारिज होने पर अब अमिताभ के खिलाफ 13 जुलाई 2015 को शुरू की गयी विभागीय जाँच में नए सिरे से जांच अधिकारी नियुक्त कर कार्यवाही होगी.

Share this story