पीएम के आदेश को दरकिनार करने वाले डीएम गोंडा ने वापस लिया अपना तुगलकी फरमान
Nov 10, 2016, 18:30 IST
लखनऊ- "क्या पीएम से भी बड़े हो गए गोंडा के डीएम" की खबर पर बड़ा असर हुआ है जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा पहले के अपने दिए गए आदेश को वापस लेते हुए बैंकों से कहा गया है कि कैश की उपलब्धता के आधार पर एक्सचेंज व निकासी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए नवीनतम निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई है |
जिलाधिकारी के निर्देश पर गोंडा के अपर जिलाधिकारी ने बैंक शाखाओं को निर्देशदिया है कि वर्तमान में कैश की उपलब्धता के आधार पर एक्सचेंज व निकासी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए नवीनतम निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने को कहा गया है | अपर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है की जिलाधिकारी महोदय की की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स की बैठक दिनांक 09.11.2016 में सर्व सम्मत से निर्णय लिया की बैंक में कैश की उपलब्धता के आधार पर एक्सचेंज व निकासी हेतु रूपये 1000 की सीमा निर्धारित की गई थी |
गौरतलब है की बैंक आरबीआई के दिशानिर्देश में काम करते हैं जिनके द्वारा रूपये 4000 का नोट एक्सचेंज करने का निर्देश दिया गया था लेकिन जिलाधिकारी द्वारा 1000 के नोट केवल एक्सचेंज करने के निर्देश देने के बाद बैंकों द्वारा लोगों को केवल 1000 का ही नोट एक्सचेंज किया जा रहा था और खाती से निकाला भी गया था |
अधिवक्ता संघ ने किया था विरोध
फौजदारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि प्रकाश पाण्डेय ने डीएम के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसके शिकायत पीएमओ और वित्तमंत्रालय सहित आरबीआई को भी किया था और जनांदोलन करने की भी बात कही थी |
डीएम के अपने विवादस्पद आदेश को वापस लेने के बाद लोगों में इस बात का सहारा है की अब उनकी समस्याएँ कुछ ही दिनों में दूर होने लगेंगी |
जिलाधिकारी के निर्देश पर गोंडा के अपर जिलाधिकारी ने बैंक शाखाओं को निर्देशदिया है कि वर्तमान में कैश की उपलब्धता के आधार पर एक्सचेंज व निकासी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए नवीनतम निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने को कहा गया है | अपर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है की जिलाधिकारी महोदय की की अध्यक्षता में आयोजित बैंकर्स की बैठक दिनांक 09.11.2016 में सर्व सम्मत से निर्णय लिया की बैंक में कैश की उपलब्धता के आधार पर एक्सचेंज व निकासी हेतु रूपये 1000 की सीमा निर्धारित की गई थी |
गौरतलब है की बैंक आरबीआई के दिशानिर्देश में काम करते हैं जिनके द्वारा रूपये 4000 का नोट एक्सचेंज करने का निर्देश दिया गया था लेकिन जिलाधिकारी द्वारा 1000 के नोट केवल एक्सचेंज करने के निर्देश देने के बाद बैंकों द्वारा लोगों को केवल 1000 का ही नोट एक्सचेंज किया जा रहा था और खाती से निकाला भी गया था |
अधिवक्ता संघ ने किया था विरोध
फौजदारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि प्रकाश पाण्डेय ने डीएम के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसके शिकायत पीएमओ और वित्तमंत्रालय सहित आरबीआई को भी किया था और जनांदोलन करने की भी बात कही थी |
डीएम के अपने विवादस्पद आदेश को वापस लेने के बाद लोगों में इस बात का सहारा है की अब उनकी समस्याएँ कुछ ही दिनों में दूर होने लगेंगी |