रेप केस में हाई कोर्ट के कड़े निर्देश

रेप केस में हाई कोर्ट के कड़े निर्देश
लखनऊ -आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा उनके और उनकी पत्नी एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर के खिलाफ गाजियाबाद की एक महिला द्वारा गोमतीनगर थाने में दर्ज बलात्कार के मुकदमे के सम्बन्ध में दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कड़े निर्देश दिए हैं. जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस डॉ विजयलक्षी की बेंच ने विवेचनाधिकारी को अब तक इस केस में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने विवेचक को याचिका में उठाये गए सभी बिन्दुओं और साक्ष्यों को अपनी विवेचना में लिए जाने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 173 सीआरपीसी में अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाने वाली रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई के बाद ही भेजी जायेगी और सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2017 तय किया है. याचिका में अमिताभ ने उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ फोन पर धमकी देने की शिकायत के ठीक अगले दिन यह मुक़दमा अत्यंत रहस्यमय स्थितियों खनन मंत्री गायत्री प्रजापति सहित अन्य ताकतवर लोगों ने षडयंत्र के तहत दर्ज किये जाने और राजनैतिक कारणों से इसे लंबित रखे जाने की बात कहते हुए सीबीआई जाँच की प्रार्थना की है.

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