हाईकोर्ट ने कहा तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता

हाईकोर्ट ने कहा तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता
नई दिल्ली - कोई भी पर्सनल ला बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं हो सकता।यही नहीं हाईकोर्ट ने तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता भी बताया है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश में चल रही बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है तीन तलाक असंवैधानिक और महिला अधिकारों के खिलाफ है। खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दो मुस्लिम महिलाओं हिना और उमरबी की याचिका पर सुनाया है। यह फैसला जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने दिया है। 24 वर्षीय हिना की शादी 53 साल के एक शख्स से हुई थी, जिसने उसे बाद में तलाक दे दिया। वहीं, उमरबी का पति दुबई में रहता है, जिसने उसे फोन पर तलाक दे दिया था।


Share this story