अगर आपके पास बचे रह गए 500 और 1000 के नोट तो हो सकती है चार साल की जेल

अगर आपके पास बचे रह गए 500 और 1000 के नोट तो हो सकती है चार साल की जेल

नई दिल्ली - 500 और 1000 के नोटों को अपने पास न रख कर बैंक में जमा करा दें । अगर मार्च के बाद भी यह नॉट आपके प् परस रह गए तो व्यक्ति जेल तक जा सकता है । सर्कार ने इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया है । अध्यादेश को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. यही नहीं, सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी. वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा.


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