दिल्ली वासियों को नहीं देना होगा टोल सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

दिल्ली वासियों को नहीं देना होगा टोल सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

लखनऊ- दिल्ली और नोयडा के लोगों को अभी टोल नहीं देना होगा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और नोएडा वासियों को राहत दी है। डीनडी फ्लाईवे को फिलहाल टोल फ्री रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए इस आदेश को जारी रखने के निर्देश दिये हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) से रिपोर्ट मांगी है |

कोर्ट ने दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी के निर्माण पर आए खर्च का ऑडिट करने को भी कहा है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीएनडी बनाने वाली कंपनी लागत से कहीं ज्यादा पैसा वसूल चुकी है और ऐसे में लोगों के लिए अब इसे टोल फ्री किया जाना चाहिए। 2012 में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 2012 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस फ्लाइवे को टोल फ्री कर दिया था कि टोल कानूनी प्रावधान के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि प्रोजेक्ट की लागत वसूलने के बाद आगे भी वसूली जारी रखना गलत है। यहां पर बता दें कि 9.2 किलोमीटर लंबी यह रोड नोएडा से दिल्ली को जोड़ती है। इस दौरान यहां से रोज करीब 1,25,000 वाहन आते जाते हैं। NTBCL प्रति दिन करीब 25 लाख की कमाई करती है। जिसमें 28 रुपए प्रति कार और 12 रुपए प्रति दो पहिया वाहन से लिए जाते हैं।


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