कैश लेन -देन पर सरकार ने लगाया रिस्ट्रिक्शन

कैश लेन -देन पर सरकार ने लगाया रिस्ट्रिक्शन
नई दिल्ली -मोदी सरकार ने डिजिटल लेन -देन को बढ़ावा देने के लिए कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट को 3 लाख कर दिया है । अब 3 लाख से ऊपर का लेन देन कैश में नहीं किया जा सकेगा । सरकार ने इनकम टैक्स की लिमिट को ढाई लाख से बढ़ा कर 3 लाख कर दिया है । सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कर के दायरे में लाया जाए लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखा गया है कि कम आय वालों को मामूली टैक्स देना पड़े । तीन से 5 लाख के आय वर्ग वालों को मात्र 5 फीसदी टैक्स देना होगा ।

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