इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहबाद - सूखा राहत,मिड डे मील,बाल पुष्टाहार एवं राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न आपूर्ति की निगरानी तंत्र बनाने का निर्देश,
लापरवाह अधिकारियों पर राज्य सरकार करे कड़ी कार्यवाई-- हाईकोर्ट,
कोर्ट ने एक माह में प्रदेश के सभी जिला शिकायत निवारण अधिकारियों की तैनाती का दिया निर्देश,
पुष्टाहार और खाद्यान्न वितरण में शिकायतों का 90 दिन में हो निस्तारण,
जिला,ब्लाक और सस्ते गल्ले स्तर की विजिलेंस कमेटियों का हो गठन,
30 दिन में हो दोषी अधिकारियों पर कार्यवाई,
कोर्ट ने जिला आपूर्ति अधिकारी को दिया निर्देश,
इलाहाबाद छतरगढ़ के राम लखन ने दाखिल की थी याचिका,
जस्टिस एस पी केसरवानी की एकलपीठ ने दिया आदेश।

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