हाईकोर्ट के जज को क्यों भेजा गया जेल
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prabhu@321@20169 May 2017 8:20 AM GMT
नई दिल्ली-अपने ही उच्चाधिकारियों के खिलाफ सजा का एलान करने वाले न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन को अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई गयी है |प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के प्रधान न्यायाधीश और शीर्ष न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ कर्णन की टिप्पणियों को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है साथ ही उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायधीश ने जस्टिस कर्णन के बयानों के इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी रोक लगा दी है | इसके पहले भी जस्टिस कर्णंन के मेडिकल टेस्ट का आदेश उच्चतम न्यायलय ने दिया था लेकिन उसे भी जस्टिस कर्णन ने इनकार कर दिया था |
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