पटाखे को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

पटाखे को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
नई दिल्ली - दीपावली आ रही है और पटाखें न फोड़ें जाए ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन इस दीपावली में अगर आप पथाखें फोड़ने का मन बना रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतना जरुरी है |सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि साइलेंस जोन के 100 मीटर के भीतर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, यानी अस्पताल, कोर्ट, धार्मिक स्थल और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न चलें। इसके अलावा पटाखे बनाने में लिथियम, लेड, पारा, एंटीमोनी व आर्सेनिक का इस्तेमाल न करने का निर्देश है।दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदुषण को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है |
  • सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है।
  • कोर्ट ने अपने आदेश में 11 नवंबर 2016 का बिक्री पर रोक का आदेश फिर से बरकरार रखा है।
  • कोर्ट ने सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन 1 नवंबर 2017 तक बरकरार रहेगा।
  • अदालत ने 12 सितंबर को द‌िए रोक के आदेश में बदलाव किया है।
  • अदालत के आदेश के अनुसार 1 नवंबर से पटाखे बिक सकेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार ये टेस्ट करना चाहते हैं कि दिवाली पर क्या हालात होंगे और दिवाली के बाद यह देखा जाएगा कि प्रदुषण का क्या लेवल रहा |

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