कम उम्र की पत्नी से सम्बन्ध माना जाएगा रेप सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

कम उम्र की पत्नी से सम्बन्ध माना जाएगा रेप सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली - नाबालिक पत्नी से सम्बन्ध बनाना अब रेप माना जाएगा | सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बारे में एतिहासिक फैसला दिया गया है मतलब साफ़ है की अगर किसी की लड़की की शादी 15 से 18 साल के बीच है उसके साथ उसके पति द्वारा बनाया गया सम्बन्ध असंवैधानिक माना जाएगा | इस फैसले से लड़कियों को यह अधिकार मिल गया है अगर उसकी कम उम्र में भी शादी कर दी गई है तब भी उसका पति उसके साथ सम्बन्ध तब तक नहीं बना सकता है और अगर वह ऐसा करता है तो पत्नी एक साल के भीतर थाने में जाकर बलात्कार का मुकदमा कायम करा सकता है|

अभी तक आईपीसी की धारा 375 -2 के तहत अगर पति अपनी पत्नी से नाबालिक की उम्र में भी शारीरिक सम्बन्ध बनाता है तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं माना जाता था |यह फैसला बाल विवाह और कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दिए जाने के बाद विदाई भी कर दिए जाने पर रोक लगेगी | सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका पर दिया है

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