और मोहलत मिली ,पैन को आधार से जोड़ने के लिए

और मोहलत मिली ,पैन को आधार से जोड़ने के लिए

डेस्क -संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है। कहते हुए वित्त मन्त्रालय ने एक जुलाई तक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था।अब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी।

हाल ही में सरकार ने इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर को भी लिंक करना जरुरी कर दिया है। इसके लिए आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त थी। वहीं, अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह आधार कार्ड की अनिवार्यता की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा रही है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने 31 दिसंबर तक की समय सीमा के विस्तार के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ को सूचित किया।


डेडलाइन 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं।
कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई को कहा गया था।

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