तीन तलाक को लेकर आज लोकसभा में पेश होगा विधेयक

तीन तलाक को लेकर आज लोकसभा में पेश होगा विधेयक

डेस्क- भारत में तीन तलक को रोकने के मकसद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया जाना है इसे ट्रिपल तलाक का बिल कहा जाता है मोदी सरकार तीन तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए इस विधेयक को पेश करेगी इस प्रस्ताव में एक बार में तीन तलाक देने वाले को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का कानून पारित है कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ट्रिपल तलाक बिल पेश करेंगे। तीन तलाक पर सख्त कानून मोदी सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा है।

तीन तलाक विधेयक पर पिछले सप्ताह ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को विधेयक पेश करते वक्त लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को एक बार में तीन तलाक के चलन को ख़ारिज कर दिया था। इससे पहले सरकार ने कहा कि एक बार में तीन तलाक के खिलाफ विधेयक तैयार करने में मुस्लिम संगठनों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। सरकार का दावा है कि यह मुद्दा लैंगिक न्याय और महिलाओं की गरिमा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है,

जिसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। सरकार से प्रश्न पूछा गया था कि क्या उसने विधेयक का मसौदा तैयार करने में मुस्लिम संगठनों के साथ बातचीत किया है, जिस पर कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने ना में जवाब दिया। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'सरकार का मानना है कि यह मुद्दा लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा की मानवीय अवधारणा से जुड़ा हुआ है और इसमें आस्था और धर्म का कोई संबंध नहीं है।' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक को अवैध करार दिया, लेकिन इसके बाद भी ऐसे 66 मामले सामने आए हैं।

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