सगी सहेली का रेप करने की मदद में सात साल की सज़ा

सगी सहेली का रेप करने की मदद में सात साल की सज़ा

डेस्क- मुजफ्फरनगर की अदालत में एक महिला को सात साल कैद की सजा सुनाई गयी है महिला पर आरोप है कि इस महिला ने अपनी ही सगी सहेली का रेप करने में एक शख्स और उसकी पत्नी की मदद की.यह मामला 2003 का है.अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा कि रीता कुमारी ने 3 जून 2003 को जिले के तितावी गांव में उगर सेन और उसकी पत्नी को 22 वर्षीय एक युवती का रेप करने में मदद की थी

सरकारी वकील ने बताया कि इन दोनों को 2006 में दोषी करार दिया गया था. इस मामले में पीड़िता की सहेली रीता कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 210 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया अदालत ने उस पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया है

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