AAP के विधायको ने ली राहत की साँस

AAP के विधायको ने ली राहत की साँस

डेस्क- आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्‍य घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ कुछ विधायकों द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह सोमवार को मामले की अगली सुनवाई तक दिल्‍ली में उपचुनाव की कोई नोटिफि‍केशन जारी न करे इसके साथ ही दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों समेत चुनाव आयोग से जवाब माँगा है।

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आप के विधायकों ने 'लाभ के पद' के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था आप के विधायकों ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली पीठ के इस मामले को उठाया और केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करने और मामले की सुनवाई सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

इससे पहले निर्वाचन आयोग ने लाभ के पद का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की चर्चा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की थी आप विधायकों ने इससे पहले उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका वापस ले ली थी निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति से इन विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की अनुशंसा की थी जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था।

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