सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, अब नही होगा बिना इसके टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन

सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, अब नही होगा बिना इसके टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन

डेस्क- सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान अब मोटरसाईकल पर पीछे बौठने वाले व्यक्ति के लिए सेफ्टी हैंडल होना जरूरी होगा अगर ये सेफ्टी हैंडल नही लगा होगा तो बाइक का रजिस्ट्रेशन नही होगा आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक सवारों के लिए कई नियमों को लागू कर दिया है इन नियमो के तहत बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए सेफ्टी हैंडल होना जरूरी होगा सेंट्रल व्‍हीकल मोटर रूल्स 123 के तहत बाइक का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उसमें पीछे बैठने वालों की सेफ्टी के लिए सेफ्टी हैंडल,फुट रेस्ट और प्रटेक्टिव डिवाइस (पहियों को ढकने के उपकरण) लगे होंगे

दरअसल बात ये है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश की ओर से 6 मार्च 2007 को अर्जी दाखिल कर कहा गया कि कई व्‍हीकल मैन्युफैक्चरर रूल 123 का उल्लंघन करते हैं रूल 123 के अनुसार बाइक निर्माण के वक्त ही उसमें ड्राइविंग करने वालों के पीछे या फिर साइड में हैंड ग्रिप लगाई जानी चाहिए इसके साथ ही फुट रेस्ट और प्रटेक्टिव डिवाइस भी होनी चाहिए।

उन्‍होंने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि ऑटोमोबाइल कंपनियां पीछे बैठने वाली सवारी के लिए सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही हैं इससे कई लोगों की जान जा चुकी है ज्ञान प्रकाश ट्रैफिक एन्वायरमेंट एंड सेफ्टी फोरम के जरिए से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं।

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