नरभक्षी हत्यारे को न्यायाधीश ने सुनाई फांसी की सजा

नरभक्षी हत्यारे को न्यायाधीश ने सुनाई फांसी की सजा

पीलीभीत -पीलीभीत के नरभक्षी हत्यारे को अपर सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनायी है। आपको बता दे कि नरभक्षी हत्यारे ने बीती 21 फरवरी 2017 को एक 6 साल के मासूम की हत्याकर उसके अंग निकाल कर खाये थे। जिसके बाद पुलिस ने मौके से नरभक्षी हत्यारे समेत मासूम के अंग बरामद किये थे। हत्यारा तभी से जेल में था। आज इस मुकदम का फैसला आना था, जिसकी वजह से न्यायालय में सुबह से जमावाडा लगा हुआ था। नरभक्षी हत्यारे की फांसी की सजा होने के बाद सभी ने इस फैसले की सराहना की।

वीओ 01- पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में 21 फरवरी 2017 का वो दिन और मंजर आज भी जब ख्याल करो तो रोंगटे खडे कर देता है। घर में फैला खून, मासूम के शरीर के कटे हुये अंग। शरीर के उपर से उतरी हुयी खाल। यह मंजर सुनकर और देखकर पूरा शरीर कांप उठता है और यह काम जिसने किया होगा सोचिये वो कितना निर्दयी होगा। 21 फरवरी 2017 को अमरिया के रहने वाले मोईन का 6 साल मासूम मोहसिन घर के बाहर खेल रहा था। तभी पास के ही रहने वाले नरभक्षी नाजिम मासूम को बहलाकर पडोस के ही एक घर में ले गया। नाजिम ने बडी ही निर्दयता से मोहसिन की हत्या की उसके बाद उसने शव के कई टुकड़े किये, उसका सिर अलग कर दिया |
नरभक्षी को फांसी की सजा सुनाई गयी है
उसकी पेट की अन्तडियाॅ और अन्य भाग भी अलग कर दिये। इतना ही नहीं उसने मोहनिस के शरीर के कुछ अंग भी खाये। देढ साल तक चले इस मुकदमा का सराहनीय फैसला आया इस नरभक्षी को फांसी की सजा सुनाई गयी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार शुक्ल ने फांसी की सजा सुनायी है। उन्होने हत्यारोपी को धारा 302 में सजा ए मौत, धारा 377 में दस साल की सजा पाॅक्सों एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाये जाने के समय आरोपी नाजिम अदालत में मौजूद था। आमजन ने इस फैसले की खूब सराहना की है और निर्दयी नरभक्षी को फांसी की सजा सुनाये जाने पर औरों को भी सबक लेने की हिदायत दी गयी है।


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