वक्फ एक्ट में संशोधन पर हरियाणा वक्फ बोर्ड को एतराज

वक्फ एक्ट में संशोधन पर हरियाणा वक्फ बोर्ड को एतराज

अंबाला। केंद्र सरकार द्वारा 2013 में वक्फ एक्ट में किए गए संशोधन पर हरियाणा वक्‍फ बोर्ड ने एतराज जताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जकीउल्ला खान की अध्यक्षता में बनी कमेटी को हरियाणा वक्फ बोर्ड ने लीज सीमा कम करने के फैसले और लीज रूल में आ रही दिक्कतों से अवगत कराते हुए एक्ट में संशोधन की मांग की है। कमेटी को देशभर के वक्फ बोर्डों और उनकी जमीन पर काबिज लोगों ने 20 अप्रैल तक सुझाव भेज दिए हैं। अब कमेटी राज्यों का दौरा भी कर सकती है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 7 मई को दिल्ली में बुलाई बैठक, कमेटी कर सकती है राज्यों का दौरा

हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी इम्तियाज खिजर ने कहा कि एक्ट में संशोधन का सुझाव कमेटी को भेजा गया है। तीन माह बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। कमेटी ने 7 मई को सभी बोर्ड के अधिकारियों की दिल्ली में बैठक बुलाई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश जकीउल्ला खान की अध्यक्षता में बनी कमेटी को देशभर के वक्फ बोर्ड ने भेजे सुझाव

बता दें कि केंद्र ने 2013 में एक्ट में संशोधन कर 1 जुलाई 2014 से लीज रूल बनाकर लागू कर दिए थे। मौजूदा नए लीज रूल में बोर्ड की जमीन किराये पर लेने के लिए बोली शुरू हो गई है। नए एक्ट से कई दशकों से जमीन पर काबिज लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। लीज खत्म होने के बाद भी जमीन की रिन्यूनल के लिए फिर से बोली होगी। पहले की तुलना में किराए में भी बढ़ोतरी की जा चुकी है।

इस तरह नए एक्ट ने बढ़ा दी मुश्किलें

नए एक्ट में लीज अब पांच साल, 10 साल और 30 साल तक की जाएगी, इसका हरियाणा वक्फ बोर्ड ने विरोध किया है। पहले जहां तीन साल बाद लीज आसानी से रिन्यू कर दी जाती थी, अब बोली अधिक होने पर जमीन पर कब्जे का मालिक कोई दूसरा होगा। अब दुकान के लिए पांच साल, छोटी फैक्टरी, छोटा उद्योग और मैरिज पैलेस आदि के लिए 10 साल और शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए 30 साल लीज होगी। अवधि खत्म होने के बाद फिर से लीज प्रक्रिया होगी। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने सिफारिश की है कि सभी की लीज 30 वर्ष होनी चाहिए, इसे अलग-अलग कैटेगिरी में न बांटें। बार-बार बोली से आने वाली दिक्कतों से मंत्रालय को अवगत कराया गया है।

प्रदेश में 12505 वक्फ संपत्तियां

हरियाणा वक्फ बोर्ड की प्रदेश में 12505 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 8190 वक्फ यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्र तथा 4315 शहरी क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 129269 कनाल 03 मरला 20 गज है, जबकि शहरी क्षेत्र में आने वाली वक्फ संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 166753 कनाल 00 मरला 15 गज है। सभी संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 20919.3 एकड़ है। राज्य में 23000 वक्फ संपत्तियों को किराए पर दिया गया है, इनमें 25 पर्सेंट संपत्तियां कॉमर्शियल हैं, 60 फीसद आवासीय उद्देश्य के लिए किराए पर दी गई हैं और 15 फीसद वक्फ भूमि कृषि के लिए दी गई है।

Share this story