30 साल पुराने रोडरेज केस में SC आज कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा

30 साल पुराने रोडरेज केस में SC आज कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा

डेस्क - 30 साल पुराने रोडरेज केस में SC आज कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगा |इस केस में निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया था, लेकिन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले को पलटते हुए उनको गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और तीन साल कैद की सजा सुना दी थी|नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है| इसी पर फैसला आना है|27 दिसंबर 1988 को पटियाला में सड़क पर 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से बहस के बाद सिद्धू के उन्हें मुक्का मारने से उनकी मौत हो गई थी, जिसका आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगा था|फिलहाल उनकी सजा पर रोक है और केस की सुनवाई जारी है|

मृतक के परिजनों ने पिछली सुनवाई के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा 2012 में एक चैनल को दिए इंटरव्यू को सबूत के तौर पर पेश किया था|इसमें सिद्धू ने स्वीकार किया था कि उनकी पिटाई से ही गुरनाम सिंह की मौत हुई थी|12 अप्रैल को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिद्धू ने झूठ बोला कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे|

पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए SC में कहा कि 30 साल पुराने रोडरेज केस में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी ठहराए जाने का फैसला सही है| सिद्धू अभी पंजाब सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति और स्थानीय निकाय मंत्री हैं| सरकार के कोर्ट में दिए इस बयान ने सिद्धू की परेशानी बढ़ा दी थी|

पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सिद्धू द्वारा मुक्का मारने से पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हुई थी|उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया था कि गुरनाम सिंह की मौत हृदयगति रुकने से हुई थी, न कि ब्रेनहैमरेज से| उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यही वजह है कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया था|

HC ने सुनाई थी 3 साल की सजा
इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी| हाईकोर्ट द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था|

ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू
साल 2006 में हाईकोर्ट ने बेशक से सिद्धू और एक अन्य आरोपी रुपिंदर सिंह संधू को 3 साल की सजा सुनाई हो, लेकिन 1999 में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था| मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद 2007 में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी थी| सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सिद्धू अमृतसर से विधानसभा चुनाव लड़ पाए थे|का आज

SC आज सिद्धू के खिलाफ फैसला सुना सकती है

साल 1988 के रोडरेज के एक मामले में आज(मंगलवार) को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ फैसला सुना सकती है| न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था|


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