प्रधानमंत्री फसल बीमा में अनियमितता पाए जाने पर केंद्र व राज्य शासन को जारी किया नोटिस

प्रधानमंत्री फसल बीमा में अनियमितता पाए जाने पर केंद्र व राज्य शासन को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा में अनियमितता और किसानों को बीमा दावा का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। इस पर कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने अधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल के माध्यम से याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि इफको टोकिया बीमा कंपनी ने पिछले तीन वर्ष से फसल बीमा दावा राशि नहीं दे रही है। इसी प्रकार रिलायंस ने 2017-2018 की राशि का भुगतान नहीं किया है।

सुकमा व सूरजपुर जिले में वर्ष 2018 की पूरी दावा राशि बकाया है। नियमानुसार बीमा कंपनियों को 30 सितंबर तक भुगतना करना था। छत्तीसगढ़ शासन ने कंपनियों को दो माह का अतिरिक्त समय दिया था। मुख्य सचिव के नोटिस के बाद किसानों को बहुत कम राशि दी गई।

याचिका में फसल बीमा को स्वैच्छिक करने, किसानों को बीमा रसीद दिलाने, बीमा कराने किसानों को विकल्प देने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सरकारी व सहकारी बैंक के कर्मचारियों के बजाय बीमा कंपनी के कर्मचारी या एजेंट बीमा कराने किसानों से संपर्क करें।

ऐसा होने पर किसानों को क्लेम करने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बीमा शर्तों का छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोड़ी भाषा में भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं करने वाले कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, कृषि सचिव व बीमा कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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