गलती वन विभाग की खामियाजा भुगता ठेकेदार ने अब वन विभाग पर पड़ी उपभोक्ता फोरम की मार ठेकेदार को देना होगा जुर्माना

गलती वन विभाग की खामियाजा भुगता ठेकेदार ने अब वन विभाग पर पड़ी उपभोक्ता फोरम की मार ठेकेदार को देना होगा जुर्माना

लकडी ठेकेदार को वन विभाग अदा करें 249421 रुपए

उपभोक्ता फोरम गोंडा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग को जारी की गई नोटिस

गोण्डा । वन विभाग गोंडा को लकडी के ठेकेदार को परेशान करने के एवज में 15 साल पुराने मामले में उपभोक्ता फोरम का फैसला महंगा पड़ा ।
जनपद के थाना कटरा बाजार के लकडी ठेकेदार नूर इस्लाम को हर्जाने के रूप में ब्याज सहित 2494021 रुपये देने का आदेश उपभोक्ता फोरम में वन विभाग को दिया जिला भोक्ता संरक्षण फोरम 15 साल पुराने मामले में फैसला कर विभाग को आदेशित किया है ।

क्या है पूरा मामला

पीड़ित नूर इस्लाम खान बताया कि वह अपने निजी प्रयोग हेतु लकडी खरीदने के लिए वर्ष 2003 में फैजाबाद बस्ती रेलवे ट्रैक के निकट सड़क के किनारे स्थित किलोमीटर 139 किलोमीटर 141 तक पेड़ों की नीलामी में 36 खरीदें जिसका नीलामी रुपया 159771 जमा करने के बाद कटान का अधिकार प्राप्त किया और जब वह पेड़ों की कटाई कर रहा था तभी दिनांक 4 -7 2003 को RPF द्वारा उसका चालान कर दिया गया और उसी कटी हुई लकड़ी जप्त कर ली गई अधिकारपत्र दिखाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई बार-बार वन विभाग के अधिकारियों के यहां चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई राहत नहीं मिली तब नुरुस्लाम द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की गई ।

उपभोक्ता फोरम गोंडा द्वारा क्या हुआ आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम गोंडा द्वारा परिवाद संख्या 30 2005 नूरुल इस्लाम खान बनाम प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन विभाग जिला गोंडा आज में पारित आदेश दिनांक 28 - 3- 2007 के विरूद्ध दायर की गई है । उक्त अपेक्षित आदेश परिवादी का यह परिवाद विपक्षी प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा के विरुद्ध तारीख फैसला 1-5 - 2003 से याचिकाकर्ता नीलामी की धनराशि रुपए 159771/- पर तारीख फैसला 15 2003 से 9:00 प्रतिशत ब्याज सहित 249 421 अदा करें जिसे आज तक अदा नहीं किया गया है उक्त आदेश में संपूर्ण धनराशि का आय व व्यय सहित भू राजस्व वसूली के अनुरूप विपक्षी प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा से वसूल कर दिनांक 17 - 8 - 2018 तक जिलाधिकारी गोण्डा को इस न्यायालय पर अदा करना सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया गया है।

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