31 July के बाद ITR भरने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

31 July के बाद ITR भरने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर (ITR ) फाइल करना अनिवार्य है।

डेस्क-अगर आपने आयकर रिटर्न (ITR )दाखिल नहीं किया है, तो अब ज्यादा देर मत करें। शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को फाइन भरना पड़ेगा ।

5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा

जिन लोगों की सालाना आय तीन लाख रुपए से कम है और जिन्हें आयकर भरने की बाध्यता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई की डेड लाइन के बाद भी रिटर्न भरने पर फाइन नहीं लगेगा।

देर सेITR भरने पर लगेगा जुर्माना

इंदौर के कॉस्ट एकाउंटेंट सुशील मंत्री ने बताया कि दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234-एफ के तहत फाइन देना होगा।

मंत्री ने बताया कि तीन लाख से अधिक और पांच लाख से कम की आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा वहीं, पांच लाख रुपए सालाना से अधिक की आय वालों को 31 जुलाई, 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने 5,000 रुपये जुर्माना भरना होगा ।

  • अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो करदाता 10,000 रुपए जुर्माना भरकर 31 मार्च 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है।
  • इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा

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