Income Tax Return Filing की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ी

Income Tax Return Filing की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ी

इसके पहले आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

डेस्क-Income tax return (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी|

इसके पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे अब एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

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10 हजार रुपए होगी पेनल्टी

  • अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक पेनल्‍टी देनी होगी।
  • आप पेनल्‍टी दिए बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं |
  • अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है और उसने तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो बाद में
  • रिटर्न फाइल करने के लिए उसे 1,000 रुपए पेनल्‍टी देनी होगी।
  • 5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्‍टी देनी होगी।
  • लेकिन डेट लाइन बढ़ने के बाद इन कैटेगरी के लोगों को एक माह का अति‍रिक्‍त समय मिल जाएगा।


ITR आपकी इनकम का होता है प्रूफ

  • इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार ITR फाइल करना आपकी जिम्‍मेदारी है इससे आपको यह सम्‍मान मिलता है कि आप देश के विकास में योगदान कर रहे हैं।
  • इसके अलावा ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है।
  • इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं।
  • अगर आप बैंक लोन के लिए आवदेन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं।
  • अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है।
  • वहीं अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज हासिल करने में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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