लालू ने दिया था आईआरसीटीसी का होटल बदले में मिला तीन एकड़ बेशकीमती जमीन अब कोर्ट ने जारी किया सम्मन
लालू को आईआरसीटीसी मामले में सम्मन
बिहार -आईआरसीटीसी के दो होटल के टेंडर में गड़बड़ी करने के आरोप में दिल्ली कि पटियाला हॉउस कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ समन जारी किया है|
यह सम्मन सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट पर किया गया है | कोर्ट के इस फैसले से लालू और उनके परिवार कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं | कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित 14 लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी कर 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.
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— LatestLY (@latestly) July 30, 2018
चारा घोटाला के कई मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू यादव, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ समन जारी किया है. लालू परिवार के तीनों सदस्य पर आईआरसीटीसी के दो होटल के टेंडर में हेराफेरी का आरोप है.
इसके पहले रेल मंत्रालय द्वारा आईआरसीटीसी के पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी | आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी द्वारा संचालित दो होटलों के रखरखाव का काम विनय और विजय कोचर द्वारा संचालित सुजाता होटल को दे दिया गया था. इसके बदले वर्ष 2006 में पटना के पॉश इलाके में तीन एकड़ प्लाट दिया गया.