विजिलेंस इंस्पेक्टर ने किया समर्पण
पूर्व विजिलेंस इंस्पेक्टर द्वारा आत्म-समर्पण, जमानत पर रिहा 13 अक्टूबर 2015 को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के घर पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा मारे गए छापे में अनियमितता के मामले में तत्कालीन विवेचक दद्दन चौबे ने आज सीजेएम लखनऊ कोर्ट में आत्म-समर्पण किया. सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने उन्हें 20,000 रुपये के दो जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया. श्री चौबे ने सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक के रूप में अमिताभ के घर पर तलाशी की थी. अमिताभ द्वारा लगाये गए आरोप के अनुसार कोर्ट द्वारा मात्र विवेचक को सर्च वारंट दिया गया था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कई सारे लोगों को उनके घर में घुसाया जो घंटों बिना कानूनी इजाजत मौजूद रहे थे जिनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें डराना और समाज में जलील करना था. वाद के अनुसार अमिताभ और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर के द्वारा अनुरोध करने के बाद भी उन्हें कोर्ट में लगे मुकदमों में नहीं जाने दिया गया था. कोर्ट ने श्री चौबे द्वारा धारा 341, 342, 447, 448, 120 आईपीसी का अपराध पाए जाने पर उन्हें बतौर अभियुक्त तलब किया था.