2007 में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

2007 में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

डेस्क-सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार से जवाब देने के लिए कहा कि 2007 में घृणास्पद भाषण देने के लिए उन्हें मुकदमा क्यों नहीं किया जाना चाहिए |

यूपी सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह बयान दिया हालांकि सरकार ने यह फैसला 3 मई को ही ले लिया था.. सरकार ने अपने बयान कहा कि फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि योगी आदित्यनाथ के भाषण के टेपों के साथ छेड़छाड़ हुई है |

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को पिछले सप्ताह तलब किया था और गोरखपुर दंगें से जुड़े सभी दस्तावेजों को अदालत में लाने को कहा था, इस मामले में स्थानीय सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आरोपी हैं |

जस्टिस रमेश सिंहा और उमेश चंद्र श्रीवास्तव की बेंच ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 11 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा था. साथ ही उन व्यक्तियों के नाम मांगे थे जिनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाया जाना है |

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