पथिक होटल गोण्डा के अवैध अतिक्रमण का मामला पहुचा हाईकोर्ट अवमानना याचिका दायर

पथिक होटल गोण्डा के अवैध अतिक्रमण का मामला पहुचा हाईकोर्ट अवमानना याचिका दायर

लखनऊ -गोण्डा शहर में जरवल बलरामपुर मार्ग 4 लेन बनने में कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक अतिक्रमण न हटाये जाने और कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न हो पाने पर हाईकोर्ट को लखनऊ बेंच में अवमानना याचिका दायर की गई है ।

याचिकाकर्ता राकेश तिवारी द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से यह इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर यह बताने को कहा है कि कोर्ट में पूर्व में जारी किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित क्यों नही किया गया है ।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट ऋषि कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि इस मामले की अगली तारीख में विभाग को बताना है कि इस मामले में करवाई क्या की गई है ।
गोण्डा शहर में बड़गांव के पास रोड साइड में पथिक होटल अनाधिकृत कब्जे के बारे में कोर्ट द्वारा होटल के निर्माण और नक्शे को अवैध पाया गया था ।

Share this story