RBI ने कटे-फटे नोट बदलने के नियम में किया बड़ा बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया|
डेस्क- नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। बैंक ने ये नियम शुक्रवार को जारी किए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपए, 200 रुपए और अन्य कम मूल्य के बैंक नोट पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
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- रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं|
- नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है|
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया|
- केंद्रीय बैंक की तरफ से 2000 रुपये, 200 रुपये और दूसरे कम मूल्य की मुद्रा पेश किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है|
- रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं|
- नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है|
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘साथ ही 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिये नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किये गये हैं|’’
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- रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिये यह कदम उठाया गया है|
- नई श्रृंखला के नोट पूर्व की श्रृंखला के मुकाबले छोटे है|
- ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गये हैं|
- साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किये|
- इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किये थे|
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